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टैक्सपेयर्स के लिए राहत, ITR वेरिफिकेशन की तारीख आगे बढ़ी, ये है नई डेडलाइन

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Updated Wed, 29 Dec 2021 17:05 IST

टैक्सपेयर्स के लिए राहत, ITR वेरिफिकेशन की तारीख आगे बढ़ी, ये है नई डेडलाइन

टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर के वेरिफिकेशन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं. बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स के पास महज दो दिन का समय बचा है. इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है.

कानून के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या एटीएम से सत्यापन करना होता है. यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है. बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 4.86 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं. इसमें अकेले 28 दिसंबर को 18.89 लाख से ज्यादा ITR फाइल शामिल हैं.

वेरिफिकेशन करना है जरूरी

टैक्सपेयर्स बेंगलुरू में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) ऑफिस में आईटीआर की एक फिजिकल कॉपी भेजकर भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं. अगर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो यह माना जाता है कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि वेरिफिकेशन, आईटीआर फाइल करने का अंतिम चरण है और इसके बाद ही आईटीआर भरने की प्रक्रिया पूरी होती है.

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