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कोटपा अधिनियम के तहत जिले भर में वृहद स्तर पर हुई चालान कार्यवाही।

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Updated Sun, 1 May 2022 7:30 IST

कोटपा अधिनियम के तहत जिले भर में वृहद स्तर पर हुई चालान कार्यवाही।

जालोर, 30 अप्रैल।

जिले में शनिवार को कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत अब तक का सबसे बड़ा चालान काटने का अभियान चलाया गया। जिला व पुलिस प्रशासन के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी द्वारा एक ही दिन में अपने-अपने क्षेत्रों में कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं पर चालान कार्यवाही करते हुए तंबाकू के दुष्प्रभाव और तंबाकू मुक्त राजस्थान बनाने में सहयोग करने संबंधित जानकारी दी गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ गजेन्द्र सिंह देवल ने बताया कि तम्बाकू मुक्त राजस्थान की 100 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत शनिवार को पूरे प्रदेश सहित जालोर जिले में ये महा अभियान चलाया गया। जिसका उद्देश्य है कि तम्बाकू के विरुद्ध  सख्त सन्देश जनता में पहुंचे । इसमें स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग है लेकिन जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा।  उन्होंने बताया कि शाम 4 बजे तक प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कोटपा अधिनियम के तहत जिले में कुल 8 हजार 741 चालान काटे गए। जिसमे ब्लॉक सायला में 1150, जसवंतपुरा में 1500, रानीवाड़ा में 1070, सांचौर में 1100, चितलवाना में 1400, जालोर ब्लॉक में 965, भीनमाल में 785 और आहोर ब्लॉक में 771 चालान काट कोटपा अधिनियम की जानकारी दी गई।

सीएमएचओ डा देवल ने बताया कि कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर चालान किया गया। साथ ही नाबालिकों को तम्बाकू उत्पाद न बेचने का बोर्ड ना लगाने वालों पर धारा 6 ए के तहत, धारा 6 बी के तहत विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों व अस्पतालों के 100 गज दायरे में सिगरेट बेचने वाले के चालान काटे गए। धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन हटवाए गए। सभी तम्बाकू विक्रेताओं को समझाइश कर प्रेरित किया गया कि तंबाकू उत्पादों के प्रदर्शन ना करे, कोई उत्पाद बाहर की तरफ प्रदर्शित होना धारा 6 बी के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। कहीं भी बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा या तम्बाकू का कोई भी उत्पाद प्रदर्शित पाया गया तो भी चालान कार्यवाही की जाएगी।

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