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NEET PG काउंसलिंग के EWS कोटे में फिलहाल नहीं होगा बदलाव, केंद्र ने कमेटी की बात मानी: सूत्र

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Updated Sun, 2 Jan 2022 11:31 IST

NEET PG काउंसलिंग के EWS कोटे में फिलहाल नहीं होगा बदलाव, केंद्र ने कमेटी की बात मानी: सूत्र

नई दिल्ली. NEET PG काउंसलिंग के EWS कोटे (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों) में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव मान लिए हैं. बता दें कि देशभर के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों से जुड़े सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्टग्रेजुएट कोर्स (NEET PG) काउंसलिंग और प्रवेश में देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सितंबर में आयोजित NEET-PG को पास करने के बावजूद अब तक PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया गया है. NEET 2021 की काउंसिलिंग में देरी को लेकर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन FORDA की हड़ताल पिछले हफ्ते शुक्रवार को खत्म हुई थी.

सीएनएएन न्यूज़ 18 को सूत्रों से पता चला है कि मौजूदा एडमिशन में EWS के पुराने नियम को ही लागू किए जाएंगे. एक्सपर्ट कमेटी ने सरकार को बताया है कि सत्र के बीच में इसमें बदलाव करने से उलझने बढ़ सकती हैं. लिहाजा इसे अगले सत्र से लागू करने का सुझाव दिया गया है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 6 जनवरी को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार इस बात की जानकारी देगी.

सुप्रीम कोर्ट में मामला

इस साल 29 जुलाई को केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नीट (ऑल इंडिया कोटा) के तहत मेडिकल सीटों पर ओबीसी के लिए 27 फीसदी और ईडब्‍ल्‍यूएस श्रेणी के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की गई थी. लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं. 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी. उस दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट से ईडब्‍ल्‍यूएस श्रेणी को आरक्षण देने के लिए 8 लाख रुपये सालाना आय के मानदंड पर पुनर्विचार करने के लिए चार हफ्ते का समय मांगा था. 8 लाख रुपये सालाना के हिसाब से महीने की आय करीब 70 हजार रुपये होती है.

क्या है राज्यों का हाल?
मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए राज्य की 85 फीसदी सीटों पर फैसला, राज्‍य सरकार करती है. बाक़ी बचे 15 फीसदी एडमिशन पर निर्णय केंद्र सरकार लेती है. अब इन्हीं 15 फीसदी सीटों पर केंद्र सरकार की ओर से घोषित ईडब्‍ल्‍यूएस आरक्षण लागू होना है. लेकिन इस पर ही फैसला नहीं हुआ है. इसके कारण नीट पीजी की काउंसलिंग रुकी हुई है.

 

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