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दिल्‍ली में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर सख्‍ती, जानें कैसे बनवा सकते हैं E-Pass

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Updated Sun, 9 Jan 2022 15:47 IST

दिल्‍ली में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर सख्‍ती, जानें कैसे बनवा सकते हैं E-Pass

देश की राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में कोविड-19 और ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाने के लिए शुक्रवार (7 जनवरी) की रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है. यह कल यानी सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा. इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की अनुमति दी गयी है, लेकिन इसके लिए वैलिड आईडी दिखाना जरूरी है. वहीं, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आपको कहीं पर भी आने जाने के लिए ई-पास (E-Pass) की आवश्यकता है.

इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर ई-पास के लिए आवेदन करना होगा. बता दें कि राजधानी के संबंधित जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से यह ई-पास लोगों को अलॉट किए जा रहे हैं, लेकिन यह ई-पास हर किसी को अलॉट नहीं हो रहे हैं. बस आवश्यक और आपात सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों अधिकारियों को ही ई-पास दिया जा रहा है.

ऐसे ऑनलाइन बनवा सकते हैं ई-पास
>>ई-पास के लिए दिल्‍ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https://delhi.gov.in)
पर विजिट करें.
>>वेबसाइट के होमपेज को स्‍क्रॉल करने पर लेटेस्‍ट नोटिफिकेशंस नजर आएंगी. इसमें ई-पास बनवाने के लिए लिंक दिखाई देगा. इस पर क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा.
>>इसके बाद कर्फ्यू में ई-पास के लिए’ विकल्‍प चुनें और सबमिट करें. यहां आप हिंदी या अंग्रेजी में से एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं.
>>ई-पास का फॉर्म खुलने पर आपको उसमें फोन नंबर, नाम, पता, पास की अवधि, जिला व किस सेवा के लिए पास बनवा रहे हैं, यह बताना होगा. वहीं, आपको अपना पहचान पत्र, विजिटिंग कार्ड, दुकान या व्यवसाय का लाइसेंस अपलोड करना होगा.
>>ई-पास फॉर्म के अंत में ‘मैं पूर्ण रूप से अवगत हूं कि अगर मेरे द्वारा दी गयी कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो मुझ पर भारतीय दंड संहिता धारा 177 और 191 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही होगी’ घोषणा पर टिक करते हुए फॉर्म को सबमिट करना होगा.
>>इसके बाद ई-पास की आईडी बताई जाएगी और उसका मैसेज आपके फोन पर भी आएगा.
>>वहीं, आपके जिले के डीएम द्वारा ई-पास मंजूर करने की सूचना मोबाइल नंबर मिल जाएगी, जो कि आपने फॉर्म में दर्ज किया है.

इन लोगों को वैलिड आईडी कार्ड के साथ मिली हुई है छूट
>> वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं के अलावा सभी सरकारी अधिकारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का नियम है. जबकि प्राइवेट संस्थानों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू है.
>> देश की राजधानी दिल्‍ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बस और मेट्रो फुल कैपेस‍िटी के साथ चल रही हैं. हालांकि इस दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की अनुमति है. जबकि कोई मेडिकल इमरजेंसी में पहचान पत्र के साथ बाहर निकल सकते हैं.
>> जज और दिल्ली की सभी अदालतों के स्टाफ, वकील, कानूनी सलाहकार, जो केस की सुनवाई से जुड़े हैं, उन्हें पहचान पत्र, सर्विस आईडी कार्ड और कोर्ट द्वारा जारी परमिशन लेटर के साथ छूट मिली हुई है.

>> वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्‍ली में मौजूद दुनियाभर के राजनयिकों के कार्यालयों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ बाहर आने जाने की छूट मिली हुई है.
>> सभी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स स्‍टाफ को आने जाने की इजाजत है. वहीं, मेडिकल सेवाओं से जुड़े स्टाफ, जैसे- डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियां, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को आईडी कार्ड के साथ छूट है.
>> वैलिड प्रेस आईडी कार्ड के साथ मीडियाकर्मियों को आन-जाने की इजाजत है, तो गर्भवती महिला और मरीजों को डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर यात्रा की अनुमित दी गयी है.

>> वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रखने का नियम हैं. वहीं, इस दौरान कोरोना जांच या फिर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने-जाने की छूट है.
>> वीकेंड कर्फ्यू के दौरान परीक्षा देने वाले छात्रों और स्टाफों को भी छूट दी गयी है. यही नहीं, शादी के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 व्यक्तियों को शादी समारोह में आने-जाने की अनुमति है.

 

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