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11 May, 2026
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Updated Wed, 14 Apr 2021 9:47 IST
कोलंबो। श्रीलंका सरकार ने देश में चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े होने के कारण ‘इस्लामिक स्टेट’ और अल कायदा समेत 11 कट्टर इस्लामी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंगलवार को जारी किए गए विशेष राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से आतंकवाद निरोधक कानून के तहत कट्टरपंथी संगठनों पर पाबंदी लगा दी।
अधिसूचना के अनुसार, कानून का पालन न करने वाले या ऐसी किसी साजिश में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को 10 से 20 साल कैद की सजा हो सकती है। प्रतिबंधित संगठनों में श्रीलंका इस्लामिक स्टूडेंट्स मूवमेंट समेत कुछ स्थानीय मुस्लिम समूह शामिल हैं। वर्ष 2019 में ईस्टर पर हुए आत्मघाती हमले के बाद श्रीलंका सरकार ने स्थानीय जिहादी समूह नेशनल तौहीद जमात तथा दो अन्य संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया था।







