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गाजियाबाद में धारा 144 बढ़ाई गई, 10 जून तक शॉपिंग काॅम्पलेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे

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Updated Tue, 1 Jun 2021 1:04 IST

गाजियाबाद में धारा 144 बढ़ाई गई, 10 जून तक शॉपिंग काॅम्पलेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे

गाजियाबाद. जिले में कोरोना के 1600 के करीब सक्रिय मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 को 10 जून तक लिए बढ़ा दिया है. डीएम अजय शंकर पांडेय के अनुसार इस बीच बगैर अनुमति किसी भी स्‍थान पर 5 या 5 से अधिक लोगों के एक साथ जुटने पर पांबदी होगी. ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी. शासन ने निर्देश दिया है कि जिस भी जिले में 600 से कम कोरोना के सक्रिय मरीज होंगे, वहां पर लॉकडाउन खोल दिया जाएगा. मौजूदा समय गाजियाबाद सक्रिय मरीजों की संख्‍या 1600 के करीब है इसलिए धारा 144 को बढ़ाया गया है. अगर 600 से कम सक्रिय मरीज होंगे, इसके बावजूद पाबंदियां जारी रहेंगी.

- जनपद में सामाजिक / राजनीतिक / खेल/मनोरंजन/ अकादमिक / सांस्कृतिक / धार्मिक उत्सव से संबंधित एवं अन्य भीड़ तथा सभाएं आयोजित नहीं की जाएंगी.

-फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजर एवं हैंड बॉस की उपलब्धता एवं साफ-सफाई की अनिवार्यता के साथ शादी समारोहों में जनपद के किसी भी बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में 25 व्यक्तियों से अधिक की अनुमति नहीं होगी.

 

- शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए 20 व्यक्तियों से अधिक को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.-समस्त शॉपिंग काम्पलेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट्स एवं बार, खेल काम्पलेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं होगी.

-समस्त स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु नहीं खोले जाएंगे.

- कन्टोनमेंट जोन में किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी.

 

- दूध की दुकान / किराना/फल/सब्जी की दुकानें निर्धारित समय के उपरान्त एवं अन्य सभी प्रकार की दुकानें (मैडिकल / सर्जिकल स्टोर को छोड़कर), बाजार, हाट आदि का खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा.

-समस्त दुकानदारों को फेस-कवर, मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा, किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी.

-फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, धर्मल स्‍क्रीनिंग व सेनेटाइजर एवं हैंड बॉस की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ जनपद के किसी भी स्थान यथा हॉल / कमरे / मैदान पर एक समय में बैठने हेतु क्षमता / क्षेत्रफल के अधिकतम 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 25 व्यक्तियों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी.

-किसी भी स्थान, मोहल्ले, गली आदि में किसी भी उद्देश्‍य से लोग एकत्रित नही होगें .

- 11अनुमन्य व्यक्तियों/सेवाओं/संस्थानों के अतिरिक्त अन्य समस्त गतिविधियां एवं आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा.

-02 पाहियों वाहनों पर हेलमेट / मास्क / फेस कवर की अनिवार्यता के साथ 02 से अधिक 03 पाहिए आटो रिक्शा में चालक के साथ 02 व्यक्तियों से अधिक को, बैटरी चलित चालक के साथ 02 व्यक्तियों से अधिक को तथा 04 पहियों वाहनों में चालक के साथ से अधिक को चलने की अनुमति नही होगी।

-60 वर्ष से अधिक व 10 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति /बच्चे, एक से अधिक बीमारी से तथा गर्भवती महिलाएं अपने घर में ही रहेंगी, जब तक की कोई इमरजेंसी न हो.

-सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति बिना मॉस्क/ फेस कवर के नहीं निकलेगें, एवं सार्वजनिक स्थान पर थूकना वर्जित होगा.

- कोई भी बाहरी व्यक्ति परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र से 200 गज की परिधि के अन्दर अनावश्यक खड़ा नहीं होगा तथा परीक्षा केन्द्र परिसर में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा.

-परीक्षा केन्द्र के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थी नोटबुक, किताब, गेसपेपर, कैलकुलेटर, मोबाईल फोन व आईटी गैजेट आदि लेकर प्रवेश करेगा.

-परीक्षा केन्द्र की 200 गज की परिधि के अन्दर फोटोस्टेट मशीन का प्रयोग नहीं किया जायेगा.

 
 
 

 

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