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चाटवाडा ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपचुनाव तक निषेधाज्ञा लागू

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Updated Fri, 17 Dec 2021 15:48 IST

चाटवाडा ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपचुनाव तक निषेधाज्ञा लागू

जालोर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार जिले की रानीवाडा पंचायत समिति की चाटवाडा ग्राम पंचायत के रिक्त हुए सरपंच पद के  उप चुनाव को  शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से उक्त चुनाव सम्पन्न करवाने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने चाटवाडा ग्राम पंचायत क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की है। 

जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार जिले की रानीवाडा पंचायत  समिति की चाटवाडा ग्राम पंचायत में सरंपच पद के उपचुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव को शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने एवं असामाजिक, अवांछित एवं समाज विरोधी तत्वों की गैर कानूनी गतिविधियों को नियन्त्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने चाटवाडा ग्राम पंचायत क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, (एम.एल.गन एवं बी.एल.गन) आदि एवं अन्य घातक हथियार जैसे गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी भी धातु का बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा।

उन्होंने बताया कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान  सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात सैनिक, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान केन्द्रों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा वृद्ध, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। वही सिख समुदाय के लोगां को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिए आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, रैली, सभा, धरना आदि का आयोजन नहीं करेगा। सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना ध्वनि विस्तारण यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। विशेष परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारण यंत्र के उपयोग के लिए आज्ञा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी किन्तु अनुमति इस प्रकार नहीं दी जाएगी कि जिससे यातायात व्यवस्था, लोकसुविधा एवं लोकशान्ति विक्षुब्ध हो किन्तु यह प्रतिबन्ध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा और न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, न ही वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो- विडियो कैसेट, सीडी या अन्य किसी दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रोनिक साधनों या इन्टरनेट व सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और न ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा । किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति के समर्थन या विरोध में निजी एवं सार्वजनिक या  राजकीय सम्पत्तियों पर किसी भी तरह के नारे लेखन या चुनाव प्रतीकों का चित्रण नहीं करेगा। और नही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा और न ही  सार्वजनिक  या  राजकीय सम्पत्तियों को विरूपित करेगा।

उन्हांने बताया कि संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर मादक पदार्थो का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करायेगा, न ही अन्य किसी को दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा तथा सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। चुनाव प्रचार  या प्रसार हेतु 10 से अधिक वाहनों का काफिला नहीं रखेगा। संबंधित सक्षम अधिकारी की लिखित पुर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का वाहन का चुनाव के लिए प्रयोग नहीं करेगा।

 उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्र में मंदिरों, मस्जिदों, गिरिजाघरों, गुरूद्वारों या अन्य धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जायेगा। मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक लाने ले जाने पर पूर्णतया रोक रहेगी। मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के मोबाईल फोन सेलफोन वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा। एवं न ही लेकर चलेगा किन्तु यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत कार्मिकों, अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों पर लागू नहीं हेगा। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु समय समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना करनी होगी। यह आदेश 17 दिसम्बर से लेकर 23 दिसम्बर की शाम मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया पालन करना होगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना व उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकेगा ।

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