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Updated Fri, 17 Dec 2021 21:34 IST
नई दिल्ली. देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नई कंपनी खोलना बेहद आसान बना दिया है. नई कंपनी केंद्र सरकार ने सेल्फ डिक्लरेशन यानी खुद की घोषणा के आधार पर कंपनी खोलने के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. नए नियमों के मुताबिक, कंपनी शुरू करने के लिए डॉक्युमेंट्स अपलोड करने की जरूरत को खत्म कर दिया गया है. आसान शब्दों में समझें तो आपको सिर्फ आधार नंबर देना होगा और बाकी की सभी जानकारियां सेल्फ-डिक्लरेशन के आधार पर देनी होंगी.
आपको बता दें कि अभी तक कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए कई तरह के डॉक्युमेंट्स जमा कराने पड़ते थे लेकिन अब इनकम टैक्स और GST सिस्टम को एंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को जोड़ दिया गया है. इसलिए किसी डॉक्युमेंट की जरूरत नहीं है. अब जो भी जानकारी दी जाएगी उनका वेरिफिकेशन पैन और जीएसटी पहचान नंबर यानी GSTIN से हो जाएगी.
नए नियम के मुताबिक आधार नंबर के बेसिस पर किसी भी एंटरप्राइज यानी कारोबार को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है. इसके लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत नहीं है. सरकार की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि MSME इकाइयों को अब 'उद्यम' के नाम से जाना जाएगा. यह शब्द उपक्रम शब्द के ज्यादा करीब है. वहीं इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अब उद्यम पंजीकरण नाम दिया गया है. सर्कुलर में कहा गया है कि जब किसी एंटरप्राइज के टर्नओवर की गणना की जाएगी तो वस्तु या सेवा (Goods or Service) या दोनों का निर्यात (Export) अलग रखा जाएगा.
MSME मंत्रालय ने जिला स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर सिंगल विन्डो सिस्टम के रूप में MSME के लिये एक मजबूत सुविधा तंत्र भी स्थापित किया है. MSME मंत्रालय ने कहा है कि यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया उन उद्यमियों की मदद करेगा जो किसी भाी कारण से उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएं हैं. जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्रों को उद्यमियों की सुविधा के लिए जिम्मेदार बनाया गया है.
जिन लोगों के पास वैलिड आधार नंबर नहीं है, वे इस सुविधा के लिये सिंगल विन्डो सिस्टम से संपर्क कर सकते हैं. आधार नामांकन अनुरोध या पहचान के साथ, बैंक फोटो पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस और सिंगल विंडो सिस्टम उन्हें आधार संख्या प्राप्त करने के बाद पंजीकरण करने में सुविधा प्रदान करेगा.