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16 Dec, 2025
राज्य
Updated Fri, 26 Mar 2021 15:35 IST
फरीदाबाद:
Nikita Murder Case: हरियाणा के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद कोर्ट ने दोषी तौसीफ और रिहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है.तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को 24 मार्च को कोर्ट ने बरी कर दिया था. 26 अक्टूबर को निकिता की उसके कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था.
फ़रीदाबाद पुलिस ने बल्लभगढ़ में हुए निकिता तोमर हत्याकांड में 6 नवंबर को चार्जशीट दायर की थी. हत्याकांड के 11 दिन में चार्जशीट दाखिल की गई थी. 600 पेज की चार्जशीट में 60 के करीब गवाह थे. पुलिस ने CCTV में कैद वारदात में तौसीफ़, रेहान और पिस्तौल की आपूर्ति करने वाले अजरूद्दीन को आरोपी बनाया था. तौसीफ़ हत्या के इरादे से 26 अक्टूबर को निकिता के विद्यालय अग्रवाल कॉलेज पहुंचा था.
तौसीफ़ और रेहान ने एक दिन पहले भी अग्रवाल कॉलेज की रेकी भी की थी. तीनों ही आरोपियों पर हत्या, आपराधिक साज़िश, अपहरण और आर्म्स एक्ट की धारा लगी थीं. हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और कार को भी पुलिस ने बरामद किया था. पिस्टल और कार पर मिले फ़िगरप्रिंट तौसीफ़ और रेहान के फ़िंगरप्रिंट से मिलान कर रहे थे.







