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17 Dec, 2025
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Updated Wed, 13 Apr 2022 15:42 IST
वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। समय की कमी के कारण बहस पूरी न हो सकने पर कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए 28 अप्रैल, 2022 की तिथि नियत की है। कोर्ट उस दिन इस केस की सुनवाई 2 बजे से शुरू करेगी।भगवान विश्वेश्वर की ओर से बहस करते हुए वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि मंदिर को नुकसान पहुंचाने से उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता है। वाद मित्र ने कहा कि वाद पत्र में किए गए उल्लेख से यह स्पष्ट है कि विवादित भगवान विश्वेश्वर मंदिर का अस्तित्व प्राचीन काल (सतयुग) से अब तक चला रहा है।
भगवान विश्वेश्वर विवादित ढांचे में विद्यमान है। कहा गया कि मंदिर को नुकसान पहुंचाने से उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता। मंदिर प्राचीन है और उसका निर्माण 15वीं सदी से पहले का है।
इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया के समक्ष वाद मित्र ने कहा कि वक्फ एक्ट में संपत्ति का पंजीकरण हो जाने मात्र से गैर मुस्लिम लोगों को उस संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी संपत्तियों में गैर मुस्लिम लोगों का संपत्ति से अधिकार खत्म नहीं हो जाता। किस कानून में और किस साल में प्रॉपर्टी वक्फ एक्ट मे पंजीकृत हुई, यह प्रतिवादी को भी पता नहीं है।







