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10 May, 2026
राज्य
Updated Tue, 18 May 2021 17:56 IST
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले अपने कर्मचारियों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की है। इसके अलावा, सरकार ने एक और योजना भी शुरू की है, जिसके तहत ऐसे पीड़ितों में से प्रत्येक आश्रित को उसी पद पर नियुक्त किया जाएगा जो मृतक के पास था।
मृत कर्मचारियों के परिवारों को ये राहत मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना (Mukhyamantri COVID-19 Vishesh Anugrah Yojana) और मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति (Mukhyamantri COVID-19 Anukampa Niyukti) के तहत प्रदान की जाएगी।
यह योजना उन सभी नियमित, दैनिक वेतन भोगियों, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए होगी जिनकी मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हुई थी। मंत्री ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों के परिवारों को 5 लाख रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह योजना 30 मार्च, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक लागू है। मिश्रा ने कहा कि ऐसे पीड़ितों के आश्रितों को रोजगार देने की दूसरी योजना एक मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक लागू है।
मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,921 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,37,306 तक पहुंच गई। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी ।
अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश में यह लगातार आठवां दिन है जब संक्रमण के 10,000 से कम मामले आए हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाने समेत उठाए गए अन्य कदमों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी आ रही है।







