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Updated Thu, 31 Mar 2022 20:22 IST
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को लोकसभा सांसद चिरक पासवान को उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान को आवंटित बंगले से बेदखल करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जज यशवंत वर्मा ने शिरक की मां रीना पासवान की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जो सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी थी उसे रोका नहीं जाएगा. याचिकाकर्ता के वकील ने व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए राजधानी के बीच में स्थित जनपथ बंगला खाली करने के लिए चार महीने का समय मांगा है. उन्होंने अदालत को बताया कि इस समय सैकड़ों लोग वहां रह रहे थे।