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16 Dec, 2025
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Updated Tue, 1 Jun 2021 14:10 IST
नई दिल्ली. सड़क परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए बैटरी आपरेटेड व्हीकल को हमेशा रजिस्ट्रेशन फीस से छूट देने के लिए सेंटर मोटर व्हीकल्स रूल्स में संशोधन करने जा रही है. मंत्रालय ने इस संबंध में ड्राफ्ट जारी कर तैयारी पूरी कर ली है. इससे संबंधित सुझाव स्टेकहोल्डर 30 दिन के अंदर मंत्रालय को दे सकते हैं, इसके के बाद मंत्रालय नोटिफिकशन जारी कर देगा, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा.
सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. सरकार बैटरी आपरेटेड व्हीकल के खरीदने पर कई तरह की छूट दे रही है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऐसे वाहनों को सभी तरह की रजिस्ट्रेशन फीस से छूट देने की तैयारी कर रही है. सेंटर मोटर व्हील रूल्स में संशोधन किया जाएगा. मौजूदा समय कॉमर्शियल वाहनों को प्रत्येक पांच साल बाद और प्राइवेट वाहनों को 15 साल बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. इस रजिस्ट्रेशन में वाहन स्वामी को अच्छी खासी फीस चुकानी होती है.
अभी तक यह नियम सभी वाहनों के लिए लागू होता था, लेकिन सड़क परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस छूट की योजना बनाई है. नए नियमों का फायदा केवल यहीं नहीं होगा, बल्कि अभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाहन को ट्रांसफर कराने पर भी रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक वाहनों को इस फीस से छूट रहेगी.
इस संबंध में बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफेडेरशन ऑफ इंडिया (सीएमवीआर) के चेयरमैन गुरुमीत सिंह तनेजा का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए सरकार का यह प्रयास है. इस तरह की छूट की वजह से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी.







