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महाराष्‍ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, जानें क्‍या है मामला

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Updated Tue, 7 Dec 2021 18:30 IST

महाराष्‍ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, जानें क्‍या है मामला

मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक के बावजूद एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक द्वारा वानखेड़े फैमिली को लेकर की जा रही बयानबाजी पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक से पूछा कि वो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस क्योंं न जारी करे. इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को 10 दिसंबर तक का वक़्त दिया है.

इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह यह बयानबाजी निजी तौर पर कर रहे हैं तो हम उन्हें अभी यहां हाजिर होने के लिए कहते हैं, जिसका जवाब देते हुए नवाब के वकीलों ने कहा कि उन्होंने जो भी बयान दिया है, वो NCP के प्रवक्ता के तौर पर दिया है, निजी तौर पर नही. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि नवाब मलिक ने जो वानखेड़े फैमिली को लेकर किसी भी प्रकार की बयानबाजी न करने का अंडरटेकिंग कोर्ट में दी थी, उसको उन्होंने तोड़ा है, ऐसा प्रथम दृष्टया उन्हें महसूस होता है.

10 दिसंबर तक का वक्‍त दिया 

कोर्ट ने कहा कि नवाब के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले वह उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिसंबर तक का वक़्त दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन मामले पर आगे की सुनवाई होनी है. दरअसल कोर्ट के आदेश के बावजूद नवाब मलिक द्वारा उनके खिलाफ लगातार की जा रही बयानबाजी की वानखेड़े फैमिली ने आज हाई कोर्ट को इसकी जानकारी दी थी और नवाब पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप लगाया था.

शादी की कथित तस्‍वीर जारी कर किया था जबानी हमला 

नवाब मलिक ने एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े की पहली शादी की एक कथित तस्वीर शेयर कर ज़बानी हमला किया था. उन्होंने वानखेड़े की शादी को लेकर दावा किया है कि निकाह इस्लामिक रीति रिवाज से हुई थी. बता दें कि नवाब मलिक ने इससे पहले दावा किया था कि वानखेडे़ का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने जाति प्रमाणपत्र में फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरी ले ली.

 

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