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महाराष्ट्र सरकार ने नियमों में किया बदलाव, शर्तों के साथ खुलेंगे ब्यूटी पार्लर और जिम

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Updated Sun, 9 Jan 2022 15:55 IST

महाराष्ट्र सरकार ने नियमों में किया बदलाव, शर्तों के साथ खुलेंगे ब्यूटी पार्लर और जिम

कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में लगाई पांबदियों में महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को कुछ बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक अब ब्यूटी पार्लर और जिम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है. एक दिन पहले शनिवार को ही सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि स्वीमिंग पूल, जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर, ब्यूटी सैलून बंद रहेंगे.

सरकार ने कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच पाबंदियों को शनिवार को और कड़ा करते हुए सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के समूहों की सार्वजनिक रूप से आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो 10 जनवरी की मध्यरात्रि से प्रभावी होगी. एक सरकारी परिपत्र में कहा गया है कि इसके अलावा, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सार्वजनिक रूप से किसी भी आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी.

 

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