बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक स्पष्ट राष्ट्रीय योजना की ज़रूरत बताई थी. पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 बिंदुओं (ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति, वैक्सिनेशन का तरीका किस तरह का हो और राज्य में लॉकडाउन का फैसला कौन ले? क्या हाई कोर्ट भी ऐसा आदेश दे सकता है?) पर केंद्र को नोटिस जारी किया है.