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पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामले में अंतिम सुनवाई खत्म, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश

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Updated Tue, 3 Aug 2021 16:14 IST

पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामले में अंतिम सुनवाई खत्म, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में मंगलवार को अंतिम सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में खत्म हो गई और अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से सुनवाई के दौरान मामले पर सभी स्वत: संज्ञान मामलों के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) समिति ने 13 जुलाई को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर तल्ख टिप्पणी की थी. अदालत के निर्देश पर एनएचआरसी के अध्यक्ष ने समिति गठित की थी.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई की. इस पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार शामिल हैं. उच्च न्यायालय ने 18 जून को एनएचआरसी अध्यक्ष को समिति गठित करने के निर्देश दिए थे. राजीव जैन की अध्यक्षता वाली समिति और एनएचआरसी के कई दलों ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और शिकायतों की सच्चाई का पता लगाया.

दो मई को विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर झड़पों की सूचना आई थी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मई महीने के शुरू में कहा था कि राज्य में चुनाव के बाद हिंसा में 16 लोगों की मौत हुई है.

 
 
 

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