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दिल्ली के 124 Toll Plaza पर आसान नहीं होगी वाहनों की एंट्री, ये नियम किए अनिवार्य

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Updated Mon, 6 Dec 2021 14:17 IST

दिल्ली के 124 Toll Plaza पर आसान नहीं होगी वाहनों की एंट्री, ये नियम किए अनिवार्य

नई दिल्ली. दिल्ली की सीमा में घुसने वाले बिना रेडियो फ्रिक्वैंसी आइडेंटीफिकेशन डिवाईस (RFID) टैग के एंट्री नहीं करने दी जाएगी. साउथ एमसीडी ने फैसला किया है कि सभी 124 टोल नाकों पर आरएफआईडी की व्यवस्था को लागू करने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे. वहीं, जो वाहन मालिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, उसको एंट्री नहीं करने दी जाएगी और संबंधित विभाग से उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का भी आग्रह किया जाएगा.

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा 124 टोल नाकों (Toll Plaza) पर आरएफआईडी (RFID) व्यवस्था लागू करने के लिए सख्त कदम उठाये जा रहे है. जिन वाणिज्यिक वाहनों के पास आरएफआईडी टैग नहीं होगा या टैग में पर्याप्त रिचार्ज नहीं होगा एसडीएमसी (SDMC) उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी.

महापौर मुकेश सुर्यान ने बताया कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उनके वाहनों के पंजीकरण भी रद्द किए जा सकते हैं.

उन्होंनें बताया कि दक्षिण निगम ने अब बिना आरएफआईडी (RFID) टैग व टैग में अपर्याप्त रिचार्ज वाले विशिष्ट वाणिज्यिक वाहनों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है. टोल नाकों पर नियमों की अनुपालना न करने पर जरूरी कार्रवाई की जा रही है. टोल नाकों के नियमित रूप से निरीक्षण के लिए एनफोर्समेंट टीमों का गठन किया गया है.

एनफोर्समेंट टीमों द्वारा लगातार टोल नाकों की निगरानी की जा रही है और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है. उन्होंने बताया कि आरएफआईडी प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सभी वाणिज्यिक वाहन, ’कर’ और ’ई.सी.सी’ का भुगतान आरएफआईडी टैग (RFID Tag) से करें और भुगतान नकदी रहित हो.

उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के सभी टोल नाकों पर रेडियो फ्रिक्वैंसी आइडेंटीफिकेशन डिवाईस (RFID) व्यवस्था लगाने तथा टोल टैक्स एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क ’ई.सी.सी’ वसूली के आदेश दिए थे, ताकि मुख्य प्रवेश नाकों से वाहन बिना किसी गतिरोध के प्रवेश कर सके और प्रदूषण भी कम हो. दक्षिणी निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन कर रहा है.

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