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Delhi Lockdown: सातों दिन खुलेंगी सरकारी दुकानें, राशन लेने से पहले कार्ड होल्डर पढ़ लें बाहर लगा नाेटि‍स

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Updated Sat, 15 May 2021 0:12 IST

Delhi Lockdown: सातों दिन खुलेंगी सरकारी दुकानें, राशन लेने से पहले कार्ड होल्डर पढ़ लें बाहर लगा नाेटि‍स

नई दिल्ली. दिल्ली कैबिनेेट (Delhi Cabinet) ने कोविड-19 (COVID-19) वायरस के प्रसार के रोकथाम के लिए दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जनता को फ्री राशन देने का निर्णय लिया है. इससे करीब 17,78,632 परिवारों के 72,77,995 लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा. इसमें 2,81,006 लाभार्थियों वाले 68,732 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार भी शामिल हैं.
दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने इस मामले को लेकर आज सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कार्डधारकों को मई और जून के दो महीनों के लिए मुफ्त राशन के वितरण की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई.
मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि राशन का वितरण सुगम, सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से किया जाए. साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को समय-समय पर औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया.
दिल्ली में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत, पीआर और पीआरएस श्रेणी में एनएफएस लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल हैं. एएवाई श्रेणी के तहत नियमित रूप से पात्रता प्रति घर 25 किलोग्राम गेहूं, 10 किलो चावल प्रति घर और 1 किलो चीनी प्रति घर है.
एनएफएस योजना के अंतर्गत गेहूं 2 रुपये प्रति किलो , चावल 3 रुपये प्रति किलो और चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है जो कि मई और जून के महीनों के लिए राशन प्राप्त करते समय एनएफएस लाभार्थियों (एएवाई लाभार्थियों सहित) से नहीं लिया जाएगा.
इसके अलावा, PMGKAY के तहत प्रत्येक पीडीएस लाभार्थी (पीआर, पीआरएस और एएवाई) को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल है, मई और जून के महीनों में मुफ्त दिया जायेगा.
इस प्रकार, पीआर और पीआरएस श्रेणी के तहत प्रत्येक लाभार्थी को मई और जून के लिए प्रति माह कुल 10 किलो खाद्यान्न यानी 8 किलो गेहूं और 2 किलोग्राम चावल मुफ्त मिलेगा. प्रत्येक AAY परिवार को मई और जून के लिए दोनों महीनों में मुफ्त में 25 किलोग्राम गेहूं और 10 किलो चावल प्रति माह के साथ अतिरिक्त 4 kg गेहूं और 1 kg प्रति माह चावल भी मिलेगा.
खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि राशन दुकानें  (एफपीएस) सभी सातों दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के खुली हैं.
उन्होंने बताया कि राशन लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए सभी फेयर प्राइस शॉप्स के बाहर नोटिस भी चस्पा किया गया है कि मई और जून के दो महीनों के लिए राशन कार्ड धारकों को दिए जा रहे खाद्यान्न के लिए उन्हें कुछ भी भुगतान नहीं करना है.
यदि लाभार्थियों को FPS पर राशन मुफ्त में प्राप्त करने में किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे तत्काल निवारण के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. लाभार्थी संबंधित सहायक आयुक्त, खाद्य आपूर्ति अधिकारी (FSO) या खाद्य आपूर्ति निरीक्षक (FSI) को शिकायत कर सकते हैं. वे हेल्पलाइन नंबर 1967 और पीजीएमएस सहित अन्य शिकायत निवारण पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं.

क्षेत्र के विधायक भी समय-समय पर राशन की दुकानों का निरीक्षण करेंगे ताकि कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सके और निर्बाध राशन वितरण सुनिश्चित किया जा सके.
 

 

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