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हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जाएंगे चिराग पासवान, जानें HC ने क्यों खारिज की याचिका

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Updated Sun, 11 Jul 2021 16:59 IST

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जाएंगे चिराग पासवान, जानें HC ने क्यों खारिज की याचिका

नई दिल्ली. लोक जनशक्ति पार्टी का अंदरूनी विवाद थमता नहीं दिख रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका खारिज होने के बाद चिराग पासवान अब डबल बेंच से गुहार लगाने की तैयारी कर रहे हैं. चाचा पशुपति कुमार पारस के लोकसभा में सदन का नेता बनने के खिलाफ दायर इस याचिका को हाईकोर्ट ने निराधार कहते हुए खारिज कर दिया था. अदालत के इसी फैसले को अब चिराग डबल बेंच में चुनौती देने की तैयारी में जुटे हैं. चिराग के वकील अरविंद कुमार वाजपेयी ने न्यूज के साथ बातचीत में ये जानकारी दी.
चिराग पासवान के वकील अरविंद कुमार वाजपेयी ने कहा कि वे हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल करेंगे. दरअसल कोर्ट ने दो दिन पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी के नेता की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से पशुपति कुमार पारस को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता देने को चुनौती दी थी. इस याचिका में 14 जून के परिपत्र को रद्द करने की मांग की गई थी. इसी परिपत्र में चिराग के चाचा पारस का नाम लोकसभा में लोजपा के नेता के तौर पर दर्शाया गया था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह मामला चूंकि लोकसभा अध्यक्ष के पास है, इसलिए मामले में आदेश देने का कोई औचित्य नहीं है.

दिल्ली हाईकोर्ट में चिराग पासवान के वकील की ओर से कई दलील दी गई, लेकिन अदालत ने उनके तर्कों पर ध्यान नहीं दिया. चिराग के वकील की एक दलील पर कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाने तक की चेतावनी दे दी थी. वकील की ओर से दलील दी गई कि लोकसभा में पशुपति पारस को नेता चुना गया है, जबकि पारस को लोजपा निष्काषित कर दिया गया है. ऐसे में उन्हें पार्टी की तरफ से सदन का नेता नहीं चुना जा सकता.

हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान चिराग की ओर से यह भी कहा गया था कि लोजपा के 75 फीसदी से ज्यादा पदाधिकारी उनके साथ हैं, साथ ही ये पार्टी में विवाद का मामला चुनाव आयोग में है. इसलिए पशुपति कुमार पारस को सदन का नेता नहीं चुना जा सकता है. लेकिन हाईकोर्ट ने चिराग की ओर से दी गई किसी भी दलील को मान्यता नहीं दी.
 

 

 
 

 

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