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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना: 5 लाख रुपए तक का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए एक अप्रैल से 10 अप्रैल तक होंगे रजिस्ट्रेशन

राज्य

Updated Fri, 2 Apr 2021 14:45 IST

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना: 5 लाख रुपए तक का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए एक अप्रैल से 10 अप्रैल तक होंगे रजिस्ट्रेशन

जालोर: राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से  एक अप्रेल से 10 अप्रैल तक लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन किए जायेंगे।  

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा गजेन्द्र सिंह देवल ने बताया कि एक मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा।  मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज सरकारी और सम्बद्ध निजी अस्पतालों में दिया जायेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेजेज और प्रोसिजर शामिल किये गये हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांच, दवाइयां तथा डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनों का संबंधित पैकेज से जुडा चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होगा।
सीएमएचओ देवल ने बताया कि पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियो को योजना का लाभ मिल रहा था, अब माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पायेगा। साथ ही प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमीयम की 50 प्रतिशत राशि अर्थात 850 रूपये पर वार्षिक 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
सीएमएचओ डा देवल ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र पर जनआधार से लिंक प्लेटफॉर्म से पंजीयन करवाकर योजना से जुड सकते है। उन्होंने बताया कि विशेष पंजीयन शिविर एक अप्रैल से 10 अप्रैल तक  ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर लगाए जाएंगे।  लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ईमित्र के माध्यम से अपना पजीयन करा सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 
पंजीयन के लिए जनआधार कार्ड आवश्यक

सीएमएचओ डा जी एस देवल ने बताया कि योजना में पंजीयन कराने के लिये आमजन को जनआधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड नम्बर के साथ अपना आधार कार्ड नम्बर लेकर आना अनिवार्य है। पात्र परिवारों का योजना के सॉफ्टवेयर पर पंजीयन उपरांत संलग्न प्रारूप में ’पॉलिसी दस्तावेज’ डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है । इसमें लाभार्थी परिवार के जनआधार एवं पॉलिसी संबन्धित विवरण दर्ज होगा। ऐसे परिवार जिनका जनआधार/भामाशाह पंजीयन नहीं किया गया है उन्हें पहले जनआधार कार्ड हेतु पंजीयन करवाना आवश्यक होगा तथा जनआधार आईडी जनरेट होने के बाद ही योजना अर्न्तगत पंजीयन किया जा सकेगा। 

रिपोर्ट: अशोक कुमार जालोर    

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