Mon,
11 May, 2026
राज्य
Updated Sat, 8 May 2021 21:00 IST
थाना हाइवे क्षेत्र निवासी एलएलबी की छात्रा जो कि एक अधिवक्ता भी है। पीड़ित छात्रा ने थाना हाइवे में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2012 में एलएलबी की पढ़ाई करने के लिये बीएसए कॉलेज मथुरा में प्रवेश लिया था। जहां प्रोफेसर डीडी चौहान (अस्थाई प्रवक्ता) ने पढ़ाई के बहाने अपने घर पर बुलाकर अश्लील हरकत करते हुए शादी का प्रलोभन दिया बल्कि किसी से कहने पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए शारीरिक शोषण करते रहे। इस दौरान आगरा के मन्दिर में डीडी चौहान ने शादी तो रचा ली लेकिन शादी को सामाजिक मान्यता नहीं दी और शारीरिक शोषण करते रहे।
रिपोर्ट में आरोप लगाया है। कि 6 मई 2021 को डीडी चौहान ने राधापुरम एस्टेट सेक्टर 2 स्थित आवास पर बुलाकर उसके साथ बलात्कार कर फोटो खींचे गये और मारपीट कर गाली गलौज की गई। प्रवक्ता द्वारा फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई। पीड़ित छाता एवं अधिवक्ता युवती ने थाना हाइवे में डीडी चौहान, विष्णु चौहान पत्नी मछला चौहान, विनोद बिन्दल सहित 4 लोगों के विरूद्ध थाना हाइवे में आईपीसी की धारा 354, 323, 342, 376, 504, 506 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच मेंं जुटी है।
हाई वे थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी डीडी चौहान और पीड़ित युवती दोनों ही वकील है। उनके पास एक आर्य समाज मंदिर में शादी करने का सर्टिफिकेट भी है। लेकिन युवती ने डीडी चौहान के विरुद्ध दुराचार का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी है। जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट- प्रताप सिंह







