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Updated Fri, 25 Mar 2022 22:09 IST
रियल एस्टेट सुपरटेक कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या नेशनल लॉ कंपनी कोर्ट ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर दिया। दिल्ली-एनसीआर में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दिल्ली बेंच ने यह फैसला सुनाया और बकाया का भुगतान न करने पर फैसला लिया. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के इस फैसले से करीब 25 हजार होम बायर्स प्रभावित हो सकते हैं. एनसीएलटी का यह आदेश उन 25,000 से अधिक होमबॉयर्स को प्रभावित कर सकता है जो कई वर्षों से डेवलपर के पास बुक किए गए अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं.
इस बीच, सुपरटेक ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपील करेगा. सुपरटेक की ओर से ये भी कहा है कि इस आदेश से Supernova, ORB, Golf Country, HUES, Azaila, Esquire, Valley, Basera, Metropolis mall, Pentagon mall, Hotels पर कोई असर नही होगा.