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Updated Thu, 10 Feb 2022 19:51 IST
सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए कोरोना गाइलाइन में संशोधन किया है. अब लोगों को 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की खुद निगरानी करनी होगी. वहीं सात दिनों के अनिर्वाय क्वारंटीन को भी खत्म कर दिया है. इसके साथ ही देशों के लिए 'एट-रिस्क' टैग भी हटा दिया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा-निर्देश सोमवार 14 फरवरी से लागू होंगे.
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, विदेश से आने वाले लोगों को पिछले 14 दिनों के यात्रा इतिहास सहित एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन (Air Suvidha web portal पर ) भरना होगा. उन्हें एक निगेटीव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी, जो यात्रा की तारीख के 72 घंटों के भीतर का हो. साथ ही यात्री अपने वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें ये पता चलता हो कि उन्हें दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई गाइडलाइंस को लेकर कू भी किया है.
हालांकि, यह विकल्प केवल 72 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए ही उपलब्ध है, जिनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भारत सरकार एक पारस्परिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मान्यता देती है. इन देशों में कनाडा, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ यूरोपीय देश शामिल हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही फ्लाइट से बोर्डिंग की अनुमति मिलेगी. इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है. यात्रियों को मास्क लगाने के साथ-साथ सोशल डिस्टैंसिंग का भी ध्यान रखना होगा. लक्षण दिखने पर तुरंत यात्रियों की कोरोना जांच कराई जाएगी. वहीं भारत में आज सुबह पिछले 24 घंटे में 67,084 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं. वहीं नए कोरोना केसों में 6 फीसदी तक की कमी आई है. राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 171.28 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है.पिछले 24 घंटे में 46,44,382 वैक्सीनेशन हुआ है.
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